निजी दुकान से जब्त किया गया राशन में बंटने वाला 52 बोरी चावल, दुकानों में चावल बेचने वालों का राशन कार्ड भी निरस्त होगा
Khabar 36 Garh Bilaspur Chhattisgarh
निजी दुकान से जब्त किया गया राशन में बंटने वाला 52 बोरी चावल
दुकान मालिक के विरुद्ध खाद्य विभाग ने दर्ज कराया एफआईआर
चावल बेचने वालों का राशन कार्ड भी निरस्त होगा
राजस्व और खाद्य अफसरों की संयुक्त दबिश
बिलासपुर /मोहम्मद नज़ीर हुसैन 17 अगस्त 2024/ कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देशानुसार एस डी एम बिलासपुर के मार्गदर्शन में शुक्रवार को विवेक राईस ट्रेडिंग ,संजय तरण पुष्कर के सामने नेहरू नगर में पी डी एस का चावल खरीदी बिक्री की शिकायत प्राप्त होने पर खाद्य एवं राजस्व विभाग की सँयुक्त टीम द्वारा उपरोक्त दुकान का निरीक्षण किया गया जिसमें 13 क्विंटल(52 बोरी) पी डी एस योजना अंतर्गत बीपीएल श्रेणी में प्रदाय योग्य फोर्टीफ़ाइड मोटा चावल प्राप्त होने पर और दुकान के प्रोपराइटर द्वारा इस संबंध में कोई भी बिल प्रस्तुत नही किये जाने के कारण उक्त मात्रा में प्राप्त चावल की जप्ती की कार्यवाही की गयी ।निरीक्षण के दौरान दो स्थानीय निवासी जो उक्त दुकान में पी डी एस योजना अंतर्गत प्राप्त मोटा चावल बेचने आये थे, का बयान भी लिया गया ।उक्त दुकान के प्रोपराइटर के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत खाद्य नियंत्रक बिलासपुर द्वारा थाना सिविल लाइन बिलासपुर में एफआईआर दर्ज कराया गया है तथा अपना राशन अवैध तरीके से बेचने वालो का भी राशन कार्ड निरस्त किया जाएगा।उक्त कार्रवाई में तहसीलदार बिलासपुर श्री अतुल वैष्णव, अतिरिक्त तहसीलदार बिलासपुर श्रीम जजती सिद्धि गबेल, खाद्य विभाग से सहायक खाद्य अधिकारी श्री राजीव लोचन तिवारी ,श्री अजय मौर्य,खाद्य निरीक्षक धीरेंद्र कश्यप उपस्थित थे।