कोयले की ओवरलोडिंग एवं राखंड से उड़ती धूल से जनता त्रस्त: लहरिया

(मोहम्मद नज़ीर हुसैन) बिलासपुर

कोयले की ओवरलोडिंग एवं राखंड से उड़ती धूल से जनता त्रस्त: दिलीप लहरिया विधायक मस्तूरी

@ मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र में हिडाडिह,गतौरा कोल वासरी के ट्रकों में कोयला तारपोलिन से नहीं ढकें रहते एवं एनटीपीसी सीपत में स्थानीय लोगों को नौकरी नहीं व राखंड जैसे जरूरी मुद्दों को लहरिया ने विधानसभा सत्र उठाया गया
बिलासपुर ख़बर 36 गढ़ न्यूज 16 फरवरी 2024:- मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत हिडाडिह व गतौरा में कोल वासरी स्थित है जहां से कोयले का ओवर लोड ट्रकों के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई किया जाता है ट्रकों से ढुलाई होने वाले कोयले पर कैप कव्हर नहीं होता है जिससे रास्ते भर कोयला ही कोयला एवं उसकी धूल उड़ती रहती है परिवहन किए जा रहे कोयले से आम जनता राहगीरों के उपर गिरने की आंशका बनीं रहतीं हैं तथा इस गंभीर दुघर्टना की भी संभावना है उस क्षेत्र में हो रही लगातार ओवरलोडिंग से आम जनता त्रस्त है एवं उनमें रोष आक्रोश व्याप्त है वहीं इस सवाल पर जवाब देते हुए आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि अध्यक्ष महोदय मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत हिडाडिह में 1 कोल वासरी मेसर्स हिंद मल्टी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की क्षमता कोल वासरी (वेट टाइप) क्षमता 3.6 मिलियन टन प्रतिवर्ष तथा ग्राम गतौरा में मेसर्स क्लीन कोल वासरी इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड के कुल 03 कोल वासरी जिसकी कुल क्षमता 4.42 मिलियन टन प्रतिवर्ष है परिवहन मंत्री चौधरी ने बताया कि 57 ट्रकों पर बिना तारपोलिन से ढके परिवहन करते पाए जाने पर कुल राशि 4,10,000 शमन शुल्क की वसूली की गई है इस पर लहरिया ने कहा अध्यक्ष महोदय माननीय मंत्री जी स्वयं कह रहे हैं कि बिना तारपोलिन से ढके परिवहन करते पाए जाने पर 2,52,000 रूपए क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त की गई है यहां पर बिलासपुर सीपत की ओर और बिलासपुर से गतौरा की ओर चाहें नेता हों या मंत्री हों या आम जनता राहगीरों को चलना मुश्किल हो जाता है लहरिया ने अपने आखिरी सवाल करते हुए कहा कि अध्यक्ष महोदय इसी से संबंधित सीपत क्षेत्र में एनटीपीसी भी है जहां पर राखड की भी ओवरलोडिंग का मामला है पूरा क्षेत्र धुआं धुआं सा हो जाता है अध्यक्ष महोदय हम माननीय मंत्री जी से यह चाह रहे हैं कि वहां जों सीएसआर का मद है वह भी कही कुछ व्यवस्था नहीं होती है यह एक नीतिगत नहीं होता है आपकी तरफ से मापदंड कुछ नहीं है वहां के स्थानीय लोगों को जो नौकरी वाला मामला है उसका भी कोई मापदंड नहीं है यदि 100 व्यक्ति क्षेत्र से है तो 500 व्यक्ति बिहार यूपी से है इसके लिए एक निश्चित मापदंड निर्धारित कर देंगे माननीय मंत्री ने कहा कि माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है दो अधिनियम है जिसके तहत यह अनुमति दी जाती है जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 और वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत कार्रवाई की जाती है इसके अनुसार जो भी वायलेशन किया गया इस पर भी हम पूरा दिखावा लेंगे और जो भी वायलेशन मिलेगा उस पर कार्रवाई करेंगे मस्तूरी विधानसभा के विधायक लहरिया ने इस तरह विधानसभा व क्षेत्र के समस्याओं को विधानसभा में ज़ोर शोर से उठाया गया