नाबालिग बालिका कl अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म के आरोपी को धारा 363- 366 पास्को एक्ट के तहत 20 साल की सजा…

ByMohammad Nazir Husain chif editor
Junaid khan-journalist khabar 36garh News
नाबालिग बालिका कl अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म के आरोपी को धारा 363- 366 पास्को एक्ट के तहत 20 साल की सजा…
बिलासपुर-सिविल लाइन थाना अंतर्गत 15 वर्षीय नाबालिग बालिका कl अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म के आरोपी को धारा 363- 366 पास्को एक्ट के तहत 20 साल की सजा दी गई। नाबालिग पीड़िता के परिजनों द्वारा सिविल लाइन थाना क्षेत्र के वसुंधरा नगर निवासी आरोपी प्रदीप पात्रे पिता मंगल पात्रे के खिलाफ 21 जनवरी 2022 को अपहरण और दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।
इस मामले के बाद सिविल लाइन पुलिस द्वारा आरोपी की खोज बिन कर आरोपी को गिरफ्तार किया नाबालिग बालिका को सकुशल परिजनों के सुपुर्द कर । सिविल लाइन पुलिस द्वारा अंतिम प्रतिवेदन माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जहां सभी गवाहों के बयान हुए।
वही सभी प्रस्तुत जप्त दस्तावेजों को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। उत्कृष्ट विवेचना के परिणाम स्वरूप न्यायालय द्वारा आरोपी प्रदीप पात्रे पिता मंगल पात्रे को धारा 363/366 के तहत पांच-पांच वर्ष और पास्को एक्ट के तहत 20 साल कारावास की सजा दी गई