हास्पिटैलिटी एवं होटल मैनजमेंट प्रशिक्षण के लिए आवेदन 10 तक


chif editor
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हास्पिटैलिटी एवं होटल मैनजमेंट प्रशिक्षण के लिए आवेदन 10 तक
बिलासपुर (मोहम्मद नज़ीर हुसैन), 4 अगस्त 2023/ जिले के अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के विद्यार्थी हास्पिटैलिटी एवं होटल मैनेजमेंट का प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु 10 अगस्त तक आवेदन कर सकते है। इच्छुक विद्यार्थी प्रशिक्षण हेतु अपने आवेदन सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास के कार्यालय में 10 अगस्त तक कार्यालयीन समय में जमा कर सकते है। आवेदन के सबंध में नियम, निर्देश एवं आवेदन पत्र विभाग की वेबसाईट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट ट्रायबल डॉट सीजी डॉट जीओवी डॉट इन (www.tribal.cg.gov.in) से डाउनलोड कर सकते है।
प्रशिक्षण हेतु स्थाई जाति प्रमाण पत्र, आयु 18 से 25 वर्ष के मध्य, 50 प्रतिशत के साथ 12वीं उत्तीर्ण, 12वीं में एक विषय अंग्रेजी, अंग्रेजी बोलने की न्यूनतम दक्षता, आंखों की रोशनी सामान्य, लंबाई के अनुपात में वजन, शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होने के साथ ही परिवार की कुल वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए
जिला पंचायत सामान्य सभा एवं प्रशासन समिति की बैठक 10 को
बिलासपुर 4 अगस्त 2023/ जिला पंचायत की सामान्य सभा एवं सामान्य प्रशासन समिति की बैठक 10 अगस्त को जिला पंचायत सभाकक्ष में रखी गई है। जिसकी अध्यक्षता जिला पंचायत अध्यक्ष श्री अरूण सिंह चौहान करेंगे। सामान्य सभा की बैठक दोपहर 12 बजे एवं सामान्य प्रशासन समिति की बैठक शाम 4.30 बजे होगी। बैठक में विद्युत, क्रेडा, कृषि, पशु पालन, उद्यानिकी एवं शिक्षा विभाग, रीपा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, गोधन न्याय योजना आदि के अंतर्गत चल रहे कार्यों की जानकारी, समीक्षा एवं अन्य विषयों पर चर्चा करेंगे।
ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक एवं ड्रेसर ग्रेड 1 पदों पर दावा आपत्ति 12 तक
बिलासपुर 4 अगस्त 2023/कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरूष एवं ड्रेसर ग्रेड 1 के रिक्त पदों पर प्राप्त आवेदनों के जांच के उपरांत जारी पात्र-अपात्र की सूची के संबंध में दावा आपत्ति मंगाये गये है। दावा आपत्ति 12 अगस्त शाम 5 बजे तक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के ई मेल आईडी ड्रेसर पद हेतु dressercmhobilaspur@gmail.com एवं ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरूष पद हेतु mpwcmhobilaspur@gmail.com के माध्यम से स्वीकार किये जायेंगे। दावा आपत्ति हेतु जारी सूची जिले के वेबसाईट https://bilaspur.gov.in एवं www.cghealth.nic.in पर अपलोड एवं कार्यालयीन सूचना पटल पर चस्पा कर दी गई है।
जिले में अब तक 620.2 मि.मी. बारिश दर्ज
बिलासपुर 4 अगस्त 2023/बिलासपुर जिले में चालू खरीफ मौसम में अब तक 620.2 मि.मी. बारिश दर्ज की गई है। जो कि पिछले 10 वर्ष के औसत बारिश 534.8 मि.मी. से 85.4 मि.मी. अधिक है। अधीक्षक भू अभिलेख से प्राप्त जानकारी के अनुसार सबसे अधिक बारिश बेलगहना तहसील में 64 मिमी और सबसे कम बारिश 9.2 मिमी बिल्हा तहसील में रिकार्ड की गई है। इसी प्रकार बिलासपुर में 43 मिमी, मस्तूरी में 31.8 मिमी, तखतपुर में 22 मिमी, कोटा में 31 मिमी, सीपत में 26.6 मिमी, बोदरी में 34.4 मिमी, बेलतरा में 22 मिमी, रतनपुर में 28 मिमी एवं सकरी में 39 मिमी बारिश रिकार्ड दर्ज की गई है। जिले की औसत वार्षिक वर्षा 1162 मिमी है।
पुनर्गठित मौसम आधारित फसलों का बीमा 16 अगस्त तक
बिलासपुर, 4 अगस्त 2023/उद्यानिकी फसल उत्पादन कर रहे किसानों के लिए टमाटर, बैगन, अमरूद, केला, पपीता, मिर्च एवं अदरक के लिये खरीफ वर्ष 2023 अंतर्गत पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना छत्तीसगढ़ सरकार के सहयोग से भारतीय कृषि बीमा कंपनी के द्वारा संचालित की जा रही है। उप संचालक उद्यानिकी से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले के इच्छुक ऋणी एवं अऋणी कृषक 16 अगस्त 2023 तक निकटतम राष्ट्रीय बैंक शाखा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिला सहकारी बैंक, प्राथमिक सहकारी समितियों, लोक सेवा केन्द्र, भारत सरकार की बीमा पोर्टल अथवा डाक विभाग के माध्यम से फसल बीमा करा सकते है। योजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिए उद्यानिकी विभाग में कार्यरत अधिकारियों एवं बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से संपर्क किया जा सकता है। इस हेतु बीमा कंपनी के प्रतिनिधि श्री थानेश्वर साहू मो0न0 99071-22727, बिल्हा में उद्यानिकी विभाग के वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी श्री अशोक कुमार परस्ते 94796-19829, तखतपुर में उद्यान विकास अधिकारी श्री जेनेन्द्र कुमार पैंकरा 62659-81957, कोटा में वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी श्री साधूराम नाग 91654-90297 एवं मस्तूरी में प्रभारी उद्यान अधीक्षक श्री आरके जगत 80852-80923 से संपर्क कर अधिक जानकारी ली जा सकती है।
चयनित उद्यानिकी फसलों खरीफ के लिए किसानों द्वारा द्वेय प्रीमियम दर बीमित राशि का 5 प्रतिशत है। बिलासपुर जिले में खरीफ मौसम के फसलों हेतु 150 हेक्टेयर का लक्ष्य निर्धारित है। अधिसूचित फसल टमाटर के लिए प्रति एकड़ बीमित राशि 1 लाख 20 हजार रुपए एवं कृषक अंश राशि 6 हजार, बैगन के लिए बीमित राशि 77 हजार रुपए एवं कृषक अंश राशि 3 हजार 850 रुपए, अमरुद के लिए बीमित राशि 45 हजार रुपए एवं कृषक अंश राशि 2 हजार 250, केला के लिए बीमित राशि 1 लाख 65 हजार रुपए एवं कृषक अंश राशि 8 हजार 250 रुपए, पपीता के लिए बीमित राशि 1 लाख 25 हजार रुपए एवं कृषक अंश राशि 6 हजार 250, मिर्च के लिए बीमित राशि 90 हजार रुपए एवं कृषक अंश राशि 4 हजार 500 रुपए और अदरक के लिए बीमित राशि 1 लाख 50 हजार रुपए एवं कृषक अंश राशि 7 हजार 500 रुपए निर्धारित है।
किसानों के हानि का मूल्यांकन अधिसूचित क्षेत्र में स्थापित स्वचलित मौसम केंद्र से प्राप्त 4 आवरित जोखिमों जैसे कम या अधिक तापमान, कम या अधिक या बेमौसम वर्षा, वायु गति, कीट एवं व्याधि प्रकोप के अनुकूल मौसम के प्रमाणित आंकड़ों एवं अधिसूचित टर्मशीट के अनुसार दावा गणना की जाएगी। दावा राशि का भुगतान सीधे किसानों के खाते में किया जाएगा। किसानों को फसल क्षति की संबंधित सूचना बीमा कंपनी को देने की आवश्यकता नहीं है। स्थानीय आपदाएं अंतर्गत ओला वृष्टि एवं चक्रवाती हवाअेां से फसलों में नुकसान होने पर 72 घंटों के भीतर बीमित फसलों के ब्यौरे, क्षति की मात्रा, क्षति का कारण, फोटो इत्यादि के साथ किसान सूचित करें।
जरूरी दस्तावेज – नवीनतम आधारकार्ड की कॉपी, नवीनतम भूमि प्रमाण पत्र, बी 1, पी 2 की कॉपी, बैंक पासबुक के पहले पन्ने की कॉपी जिस पर एकाउंट नंबर, आईएफसी कोड, बैंक का पता साफ दिखाई दे रहा हो। फसल बुआई प्रमाण पत्र अथवा प्रस्तावित फसल बोने के आशय का स्वघोषणा पत्र, किसान का वैद्य मोबाईल नंबर, बटाईदार, कास्तकार, साझेदार किसानों के लिए फसल साझा अथवा कास्तकार का घोषणा पत्र।
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