अपहृत बालिका को शादी का झांसा देकर करता था शारीरिक शोषण
Mohammad Nazir Hussain Bilaspur Chhattisgarh
अपराध क्रमांक -350/2024 धारा – 137(2), 87, 64 बीएनएस, 4, 6 पाक्सो एक्ट
@नाबालिक बालिका से बलात्कार करने वाले आरोपी पर बिलासपुर पुलिस का प्रहार
अपहृत बालिका को शादी का झांसा देकर करता था शारीरिक शोषण
पुलिस अधीक्षक बिलासपुर रजनेश सिंह द्वारा महिला एवं बच्चों से संबंधित अपराधो में कठोर कार्यवाही करने किया गया है निर्देशित
गिरफ्तार आरोपी:अर्जून साहू पिता भागवत साहू उम्र 20 साल निवासी भरारी सेमरा थाना रतनपुर जिला बिलासपुर छ,ग,
सीपत ख़बर 36 गढ़ न्यूज:- प्रार्थी की नाबालिक लडकी को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर भगाकर ले गया है कि रिपोर्ट पर थाना सीपत में अप क्रमांक 350/2024 धारा 137(2) बीएनएस कायम कर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया मामले कि गंभीरता को देखते हुये श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा अपहृत बालिका की शीघ्र पतासाजी कर बरामद एवं आरोपी को गिरफ्तार करने निर्देशित करने पर तथा श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय ग्रामीण श्रीमती अर्चना झा तथा नगर पुलिस अधीक्षक महोदय श्री उदयन बेहार के मार्गदर्शन पर थाना प्रभारी निलेष पांडेय के नेतृत्व में टीम गठीत कर प्रकरण के अपहृता एवं आरोपी का पता साजी किया गया। आरोपी अर्जून साहू के द्वारा अपहृता को शादी करने का प्रलोभन देकर बहला फुसला कर भगा कर अपने साथ अपने घर भरारी सेमरा ले गया था, जिसे बरामद कर सीपत लाया गया।आरोपी द्वारा अपहृता को शादी करने का प्रलोभन देकर बहला फुसला कर भगा कर अपने साथ ले जाकर शारीरिक शोषण करना पाये जाने से प्रकरण में धारा 87, 64 बीएनएस एवं पोक्सो की धारा 4, 6 जोडी गई। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया।
इस कार्यवाही में सीपत पुलिस टीम का विशेष योगदान रहा