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पिकप ड्रायवर से पिकप एवं मोबाईल नगदी रकम लूटने वाले आरोपियों पर बिलासपुर पुलिस का प्रहार

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पिकप ड्रायवर से पिकप एवं मोबाईल नगदी रकम लूटने वाले आरोपियों पर बिलासपुर पुलिस का प्रहार

पुलिस अधीक्षक बिलासपुर श्री रजनेश सिंह द्वारा संपत्ति संबंधी अपराधो में लगातार कड़ी कार्यवाही करने का दिया गया है निर्देश

गिरफ्तार आरोपी-ऋषि कुमार पाटले पिता सुधाराम पाटले उम्र 39 साल साठ बांघपारा चंदनिया थाना बलौदा जिला जांजगीर चांपा छग

जानू कोशले पिता स्व. सनद कुमार कोशले उम्र 20 साल साकिन बांधपारा चंदनिया थाना बलौदा जिला जांजगीर चांपा छग


03. नागराज पाटले पिता सुधाराम पाटले उम्र 24 साल साकिन बांधपारा चंदनिया थाना बलौदा जिला जांजगीर चांपा छग।

बरामद संपत्ति-
1.पीकप वाहन क्रमांक एमपी 18 जेड सी 3368
2.मोटर सायकल क्रमांक सीजी 11 ए 7398
3.07 नग सागौन लकडी का गोला
4. नगदी 120/- रुपए

सीपत (मोहम्मद नज़ीर हुसैन) मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी राजन महरा पिता संतोष महरा उम्र 20 साल निवासी डबरीपारा हरदीबाजार दीपका कोरबा ने दिनांक 11.09.2024 को थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 09.09.2024 को हरदीबाजार से दो व्यक्ति पानी टंकी एवं सीमेंट भरकर ग्राम जेवरा ले जाने के नाम पर पीकप बुक कराये और हरदीबाजार में पानी टंकी सिंटेक्स खरीदकर गांडी में लोड कराने के बाद हरदीबाजार से बोईदा ले जाकर 5 बोरी सीमेंट लोड कराये फिर रात्रि में ग्राम सोंठी के जंगल में ले जाकर सौच जाने के बहाने रोकवाकर जंगल अंदर से अपने 3-4 साथियों को लेकर आये और गाडी से उतार कर मारने पीटने की धमकी देकर जंगल अंदर ले जाकर मोबाईल फोन और 220 रूपये नगदी रकम को लूट कर मुझे धक्का देकर जंगल में छोड दिया और सभी लोग मेरे पीकप को लेकर भाग गये जहां से रात्रि में दो किलोमीटर पैदल पैदल जाकर एक घर वाले से मोबाईल फोन मांगकर घटना की जानकारी रिस्तेदार को देना बताये कि रिपोर्ट पर थाना सीपत में अज्ञात आरोपियों के विरूद्ध अप क्रमांक 439/2024 धारा- 309(4), 3(5) बीएनएस कायम कर विवेचना में लिया गया। मामले कि गंभीरता को देखते हुये श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर रजनेश सिंह के द्वारा उक्त घटना की जांच करने निर्देशित किया गया तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्रीमती अर्चना झा तथा उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय श्री उदयन बेहार के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निलेश पांडेय के नेतृत्व में टीम गठित कर घटना दिनांक से अज्ञात आरोपियों एवं लूटे गये पिकप के पता साजी गंभीरता से करते हुये सीसीटीव्ही फुटेज एवं तकनीकी सहायता से संदेही ऋषि कुमार पाटले पिता सुधाराम पाटले उम्र 39 साल साठ बांघपारा चंदनिया थाना बलौदा जिला जांजगीर चांपा छग, जानू कोशले पिता स्व. सनद कुमार कोशले उम्र 20 साल साकिन बांधपारा चंदनिया थाना बलौदा जिला जांजगीर चांपा छग के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई जिनको अभिरक्षा में लेकर पुछताछ करने पर गुमराह करते रहे किंतु कडाई से पुछताछ करने पर अपने 5 अन्य साथियों के साथ अपराध करना स्वीकार किये जिससे प्रकरण में धारा 310(2) बीएनएस संस्थित कर तीन आरोपियों से लूटे गये पिकप वाहन, 120 रूपये नगदी रकम, एक मोटर सायकल, लकडी काटने वाला आरा को जप्ती किया गया हैं एवं सात नग सागौन लकडी के गोला को अकलतरा के नुरूटाल आरामील से बरामद कर आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
उक्त संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी निलेष पाण्डेय, सउनि दिलीप प्रभाकर, प्र आर परमेष्वर सिंह, आरक्षक राजेंद्र साहू, प्रकाष जगत का सराहनीय योगदान है।

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