कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय खनिज टॉस्क फोर्स की बैठक आयोजित ? Khabar 36 Garh news bilaspur chhattisgarh


कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय खनिज टॉस्क फोर्स की बैठक आयोजित
Mohammad Nazir Hossain chief editor khabar 36 Garh news bilaspur chhattisgarh
बिलासपुर, 26 मई 2025/कलेक्टर संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में जिला स्तरीय खनिज टॉस्क फोर्स की बैठक का आयोजन मंथन सभाकक्ष में किया गया। बैठक में एसएसपी रजनेश सिंह, नगर निगम आयुक्त अमित कुमार, जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल, अपर कलेक्टर,उप वनमण्डलाधिकारी, उप संचालक (ख. प्रशा.) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बिलासपुर/बिल्हा/मस्तूरी, क्षेत्रीय अधिकारी पर्यावरण संरक्षण मंडल बिलासपुर, जिला परिवहन अधिकारी बिलापसुर, कार्यपालन अभियंता जलसंसाधन / ग्रा.यां.से. संभाग / पीएमजेएसवाई / एमएमजेएसवाई बिलासपुर एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित हुए।
उप संचालक खनिज प्रशासन बिलासपुर द्वारा बैठक में वर्ष 2024-25 में अवैध खनिज परिवहन के 629 प्रकरण, अवैध खनिज उत्खनन के 85 तथा अवैध खनिज भंण्डारण के 15 कुल 729 प्रकरण दर्ज किये जाने की जानकारी दी गई। जिसमें से 718 प्रकरणों का निराकरण कर अर्थदण्ड की राशि रू. 1 करोड़ 99 लाख 65 हजार आरोपित कर खनिज मद में जमा कराया गया है तथा शेष 11 प्रकरण में सें 10 प्रकरणों में एफआईआर दर्ज किया गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 (22 मई 2025 की स्थिति में) में अवैध खनिज परिवहन के 93 प्रकरण, अवैध खनिज उत्खनन के 7 तथा अवैध खनिज भंण्डारण के 1 कुल 101 प्रकरण दर्ज कर निराकरण करते हुए अर्थदण्ड की राशि रू. 26 लाख 03 हजार आरोपित कर खनिज मद में जमा कराने की जानकारी प्रस्तुत की गई। उपरोक्तानुसार कार्यवाही में राजस्व एवं पुलिस विभाग द्वारा दर्ज किये गये प्रकरणों का भी ब्योरा प्रस्तुत किया गया। जिस पर कलेक्टर द्वारा सभी विभागों को अपने अपने नियमों के परिप्रेक्ष्य में अधिक से अधिक कार्रवाई कर की गई कार्यवाही की सूचना प्रति माह खनिज विभाग को देने का निर्देश दिया गया। खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन तथा भंडारण पर प्रभावी कार्यवाही एवं नियंत्रण हेतु तहसीलदारों को भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 247(7) के तहत सीधे प्रकरण दर्ज करने निर्देशित किया गया तथा वन विभाग के अधिकारियों को भी वन अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई जैसे वाहन राजसात करने के निर्देश दिये गये।
कलेक्टर द्वारा बिलासपुर जिले में अधिक से अधिक रेत खदान स्वीकृत किये जाने नवीन क्षेत्र का चिन्हांकन करने तथा ऑक्सन के माध्यम से स्वीकृति की कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया जिससे कि जिले में निर्माण कार्यों के लिये खनिजों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके तथा शासन एवं ग्राम पंचायतों को राजस्व आय भी प्राप्त हो सके। जिले में नवीन क्षेत्र चिन्हांकन कर कुल 15 रेत खदानों का जांच प्रतिवेदन अतिशीघ्र उपलब्ध कराने राजस्व विभाग, वन विभाग को निर्देशित किया गया तथा क्षेत्रीय अधिकारी पर्यावरण संरक्षण मंडल बिलासपुर को खदानों में पर्यावरण स्वीकृति अतिशीघ्र जारी करने निर्देशित किया गया। शासकीय निर्माण एजेंसी के द्वारा निर्माण कार्य में लगने वाले खनिजों की उपलब्धता के संबंध में लावारिस स्थति में जप्तशुदा खनिजों को निर्माणाधीन कार्यों में उपयोग हेतु निर्माण विभागों को भण्डारित खनिजों की रायल्टी सहित समस्त कर जमा करने पश्चात् परिवहन / उपयोग की अनुमति दिए जाने के संबंध में कलेक्टर द्वारा खनिज विभाग को निर्देश दिये गये।
