सोठी-बिटकुला पंचायत मामला: सीपत थाना एवं उच्च न्यायालय के आदेशो का उल्लघन कर गणेश विर्सजन के दौरान तीव्र ध्वनी से डीजे व पीकप वाहन को सीपत पुलिस ने किया जप्त ? Khabar 36 Garh is news sipat ntpc bilaspur



अनावेदक पीकप वाहन को मोडी फाईड कर डीजे बॉक्स लगाकर शराब के नशे में पीकप वाहन को चलाते पाये जाने से कोलाहल अधिनियम एवं एमव्ही एक्ट के तहत हुई कार्यवाही

मोडी फाईड पीकप वाहन सीजी 10 बीपी 9556 एवं डीजे साउंड सिस्टम
Mohammad Nazir Hossain chief editor sipat ntpc bilaspur
ख़बर 36 गढ़ न्यूज़ सीपत 6 सितंबर: गणेश विसर्जन कानून व्यवस्था ड्यूटी के दौरान सूचना मिली की घटना स्थल गतवा तालाब ग्राम सोंठी आम जगह में डीजे संचालक आवेदक राम कुमार पोर्ते के द्वारा अपने पीकप वाहन क्रमांक सीजी 10 बीपी 9556 को मोडी फाईड करं डीजे का सेट लगा हुआ है और तेज ध्वनी पर डीजे बजा रहा था जिसे अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न हो रही थी जिसे आम नागरिकों को परेशानी हो रही थी पूर्व में डीजे संचालकों को मीटिंग के दौरान माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करने हेतु हिदायत दी गई थी उसके बावजूद अनावेदक राम कुमार पोर्ते द्वारा निर्देशों का पालन उल्लंघन का डीजे बजाया जा रहा था मौके पर डीजे बजाने अनुमति पत्रक नही होना, बताया गया एवं अनावेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन करना पाया गया जिससे अनावेदक के विरूद्ध छत्तीसगढ़ कोलाहल अधिनियम 1985 के नियम धारा 4, 5, 6, 15 का उल्लघन करना पाया गया एवं अनावेदक शराब के नशे में अपने पीकप वाहन को मोडी फाईड कर डीजे साउंड सिस्टम को चलाते हुए पाये जाने से समक्ष के वाहन को जप्त कर धारा 4, 5, 6, 15 छत्तीसगढ़ कोलाहल अधिनियम 1985 एवं 208(2)(3)/177 व 185 एमव्ही एक्ट के तहत इस्तगाशा तैयार कर माननीय न्यायालय पेश किया जाता है।

