जांजगीर चांपा

नगर पंचायत बम्हनीडीह आम निर्वाचन 2026 हेतु निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ, प्रशासन स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन कराने हेतु पूर्णतः तैयार : khabar 36 Garh is news Raipur Chhattisgarh



निर्वाचन कार्यक्रम, वार्ड आरक्षण, रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्ति एवं आदर्श आचरण संहिता संबंधी महत्वपूर्ण निर्देश जारी



Mohmmad Nazir Hossain chief editor

ख़बर 36 गढ़ न्यूज़ जांजगीर-चांपा: नगर पालिकाओं एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम/उप निर्वाचन मई-जून 2026 हेतु समय-अनुसूची घोषित कर दी गई है। निर्वाचन कार्यक्रम जारी होने के साथ ही नगर पंचायत बम्हनीडीह क्षेत्र में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। निर्वाचन प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने हेतु प्रशासन द्वारा व्यापक स्तर पर तैयारियाँ प्रारंभ कर दी गई हैं।



निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम अनुसार नगर पंचायत बम्हनीडीह में निर्वाचन सूचना का प्रकाशन 11 मई 2026 को किया जाएगा। इसी दिन आरक्षण संबंधी सूचना एवं मतदान केंद्रों की सूची का प्रकाशन भी किया जाएगा तथा नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। नाम निर्देशन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 18 मई 2026 अपराह्न 3:00 बजे तक निर्धारित की गई है। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 19 मई 2026 को की जाएगी जबकि अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 21 मई 2026 निर्धारित की गई है। इसी दिन अभ्यर्थियों को निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन भी किया जाएगा। आवश्यक होने पर मतदान 01 जून 2026 को प्रातः 08:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक संपन्न कराया जाएगा तथा मतगणना एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा 04 जून 2026 को प्रातः 09:00 बजे से की जाएगी।

राज्य शासन द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से नगर पंचायत बम्हनीडीह के वार्डों का आरक्षण भी घोषित किया गया है। जारी सूची अनुसार अनुसूचित जाति वर्ग हेतु वार्ड क्रमांक 01 डॉ. भीमराव अंबेडकर वार्ड एवं वार्ड क्रमांक 07 बाबा गुरु घासीदास वार्ड आरक्षित किए गए हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु वार्ड क्रमांक 10 नेता जी सुभाष चंद्र बोस वार्ड, वार्ड क्रमांक 13 महाराणा प्रताप वार्ड एवं वार्ड क्रमांक 15 अटल बिहारी वाजपेयी वार्ड आरक्षित किए गए हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला) हेतु वार्ड क्रमांक 05 शहीद भगत सिंह वार्ड एवं वार्ड क्रमांक 08 डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड आरक्षित किए गए हैं। महिला वर्ग हेतु वार्ड क्रमांक 02 लाल बहादुर शास्त्री वार्ड, वार्ड क्रमांक 09 पं. दीनदयाल उपाध्याय वार्ड तथा वार्ड क्रमांक 12 जय शाकंभरी माता वार्ड आरक्षित किए गए हैं। शेष वार्ड सामान्य श्रेणी अंतर्गत रहेंगे।

द्वारा निर्वाचन संचालन हेतु रिटर्निंग ऑफिसर एवं सहायक रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति भी कर दी गई है। जारी आदेश अनुसार अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) चांपा को नगर पंचायत बम्हनीडीह हेतु रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है, जबकि तहसीलदार बम्हनीडीह श्री शशिभूषण सोनी को सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है। निर्वाचन संबंधी समस्त कार्यवाही निर्धारित नियमों एवं निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप संपादित की जाएगी।

निर्वाचन तैयारियों के अंतर्गत रिटर्निंग ऑफिसर एवं सहायक रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा प्रस्तावित मतदान केंद्रों, स्ट्रांग रूम, सामग्री वितरण एवं सामग्री वापसी स्थल का संयुक्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, अभिलेख संधारण, विद्युत व्यवस्था, बैरिकेडिंग, मतदाता सुविधा, सामग्री सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था संबंधी आवश्यक व्यवस्थाओं का परीक्षण कर आवश्यक निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए। साथ ही राजनीतिक दलों की बैठक आयोजित कर निर्वाचन कार्यक्रम, नाम निर्देशन प्रक्रिया, आदर्श आचरण संहिता, सभा-जुलूस अनुमति, वाहन अनुमति, मतदान दिवस संबंधी नियमों एवं निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों की विस्तारपूर्वक जानकारी रिटर्निंग ऑफिसर एवं सहायक रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा प्रदान की गई।

निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों अनुसार किसी भी राजनीतिक दल अथवा अभ्यर्थी द्वारा धर्म, जाति, सम्प्रदाय अथवा क्षेत्रीय भावनाओं के आधार पर मत प्राप्त करने का प्रयास करना प्रतिबंधित रहेगा। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर अथवा अन्य धार्मिक स्थलों का चुनाव प्रचार हेतु उपयोग नहीं किया जा सकेगा। किसी भी प्रत्याशी के विरुद्ध असत्य अथवा अप्रमाणित आरोपों का प्रचार, भ्रामक पोस्टर-पम्पलेट का वितरण अथवा फर्जी समाचारों का प्रसार किए जाने पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

निर्वाचन अवधि में बिना अनुमति सार्वजनिक सभा, जुलूस, वाहन रैली, DJ अथवा ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग की अनुमति नहीं होगी। सभी राजनीतिक दलों एवं अभ्यर्थियों को सभा एवं जुलूस हेतु पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा तथा निर्धारित मार्ग, समय एवं शर्तों का पालन करना होगा। यातायात व्यवस्था, कानून-व्यवस्था एवं सार्वजनिक शांति बनाए रखने हेतु पुलिस प्रशासन द्वारा विशेष निगरानी रखी जाएगी।

मतदान केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में चुनाव प्रचार पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। मतदाताओं को वाहन से लाना-ले जाना, मतदाताओं को प्रलोभन देना, भोज अथवा सामग्री वितरण करना तथा मतदान प्रक्रिया को प्रभावित करने का कोई भी प्रयास गंभीर निर्वाचन अपराध माना जाएगा। मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व ड्राई डे प्रभावशील रहेगा तथा शराब के विक्रय, परिवहन एवं वितरण पर विशेष निगरानी रखी जाएगी।

निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों अनुसार शासकीय वाहन, शासकीय भवन, पंचायत/नगर पंचायत संसाधन, सरकारी कर्मचारी अथवा अन्य सार्वजनिक संसाधनों का उपयोग किसी भी राजनीतिक दल अथवा प्रत्याशी के चुनाव प्रचार हेतु प्रतिबंधित रहेगा। चुनाव अवधि में नई योजनाओं की घोषणा, शिलान्यास, लोकार्पण, वित्तीय स्वीकृति, तदर्थ नियुक्ति अथवा मतदाताओं को प्रभावित करने वाली घोषणाएँ नहीं की जा सकेंगी।

निर्वाचन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित एवं निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने हेतु प्रशासन द्वारा पुलिस, राजस्व, नगर पंचायत, आबकारी, परिवहन एवं अन्य संबंधित विभागों के साथ सतत समन्वय स्थापित कर आवश्यक व्यवस्थाएँ सुनिश्चित की जा रही हैं। संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर विशेष निगरानी रखी जाएगी तथा आदर्श आचरण संहिता उल्लंघन संबंधी शिकायतों के त्वरित निराकरण हेतु आवश्यक दल गठित किए जा रहे हैं।
प्रशासन द्वारा सभी राजनीतिक दलों, अभ्यर्थियों एवं आम नागरिकों से लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में निर्वाचन संपन्न कराने में सहयोग करने की अपील की गई है।

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