आरोपी नरेश ने नाबालिक लडकी से शादी कर,पीडिता के साथ दुष्कर्म कर भगाया, आरोपी को सीपत पुलिस ने किया गिरफ्तार :khabar 36 Garh is News Raipur Chhattisgarh

पाक्सो एक्ट एवं बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की धारा में आरोपी को भेजा गया न्यायिक रिमांड पर
गिरफ्तार आरोपी- नरेश कुमार भारद्वाज पिता द्वारिका प्रसाद भारद्वाज उम्र 23 साल निवासी ग्राम दर्राभाठा थाना सीपत
Mohmmad Nazir Hossain chief editor
ख़बर 36 गढ़ न्यूज़ बिलासपुर/ सीपत
मामले का संक्षिप्त इस प्रकार है कि थाना उटी जिला निलगिरीस राज्य तामिलनाडु से शून्य पर एफआईआर की कॉपी, थाना सीपत प्राप्त होने पर आरोपी नरेश कुमार के द्वारा पीडिता को नाबालिक जानते हुए ग्राम दर्राभांठा दुर्गा मंदिर में शादी कर, नाबालिक पीडिता के साथ शारीरिक संबंध बनाकर अपने साथ उटी ले जाने कि रिपोर्ट पर थाना सीपत में अपराध धारा 5(i), 5J(ii),6 पाक्सो एक्ट, 9 बाल विवाह प्रतिषेध अधि0 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक एवम् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह के द्वारा महिला एवं बच्चो से सम्बधित अपराध में जीरो टॉलरेंस नीति के तहत त्वरित एवं सक्त कार्यवाही करने सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है जिसके पालन में नाबालिक पीडिता को आरोपी से बरामद किया गया, प्रकरण के आरोपी नरेश कुमार भारद्वाज के द्वारा, नाबालिक पीडिता को बहला फुसला कर भगा कर अपने साथ ले जाकर शारीरिक शोषण करना पाये जाने से प्रकरण में धारा 137(2), 64(2)(एम) जोडी गई। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया।









