बिलासपुर

आईटीआई कोनी में अप्रेंटिस के लिए आवेदन 1 मई को

Mohammad Nazir Husain (chif editor)


बिलासपुर ख़बर 36 गढ़ न्यूज, 28 अप्रैल 2023/

आईटीआई कोनी में 1 मई को सुजुकी मोटर्स में अप्रेंटिस भर्ती हेतु कक्षा 10वीं में न्यूनतम 40 प्रतिशत एवं आईटीआई में 50 प्रतिशत हो। ऐसे आवेदक अप्रेंटिस के लिए एनसीवीटी एवं एससीवीटी के विभिन्न व्यवसाय जैसे प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर, सीओई (ऑटोमोबाईल), फिटर, मोटर मैकेनिक, वेल्डर, मशीनिष्ट, इलेक्ट्रिशियन, मोल्डर, टर्नर, डीजल मैकेनिक, टूल एण्ड डाई मेकर, पेंटर जनरल के प्रशिक्षणार्थी जो कि 2017 से 2022 के बीच पास तथा अंतिम वर्ष में अध्ययनरत प्रशिक्षणार्थी जिनकी आयु 18 से 24 वर्ष के मध्य हो आवेदन कर सकते है। आवेदक उक्त तिथि को सवेरे 8 बजे 10वीं, आईटीआई, पेनकार्ड, आधारकार्ड की मूल एवं दो छायाप्रति एवं वर्तमान पासपोर्ट फोटो की 5 प्रति के साथ संस्था के न्यू बिल्डिंग के मैकेनिक मोटर व्हीकल व्यवसाय शाखा में उपस्थित हो सकते है। समाचार
*पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन 3 मई से*
बिलासपुर, 28 अप्रैल 2023/जिले तथा राज्य के बाहर अध्ययनरत जिले के निवासी जो शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालय, विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग कालेज, मेडिकल, नर्सिंग कालेज, आईटीआई एवं पालीटेक्निक आदि में अध्ययनरत है। जिनका संस्थाओं में प्रवेश विलम्ब से हुआ है तथा जिन पाठ्यक्रमों का परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित हुआ है, ऐसे अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों, जो विभाग द्वारा संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की पात्रता रखते हो, उनके शिक्षा सत्र 2022-23 हेतु ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 12वीं से उच्चतर) के पंजीयन, स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही https://postmatric-scholarship.cg.nic.in/ वेबसाइट पर ऑनलाइन किया जाएगा।
राज्य में अध्ययनरत विद्यार्थी द्वारा नवीन ऑनलाईन आवेदन एवं नवीनीकरण प्रक्रिया की अंतिम तिथि 3 मई, राज्य के बाहर अध्ययनरत छ.ग. के निवासी विद्यार्थी द्वारा नवीन ऑनलाईन आवेदन एवं नवीनीकरण प्रक्रिया की अंतिम तिथि 4 मई से 8 मई तक, ड्रॉफ्ट प्रोपोजल लॉक करने की अंतिम तिथि 10 मई एवं सेक्शन ऑर्डर लॉक करने की अंतिम तिथि 15 मई तक निर्धारित है।
सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग ने बताया कि यह विद्यार्थियों के लिए अंतिम अवसर पर है। निर्धारित तिथियों के पश्चात् शिक्षा सत्र 2022-23 की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु आवेदन एवं ड्रॉफ्ट प्रोपोजल लॉक अथवा सेक्शन ऑर्डर लॉक करने का अवसर भी प्रदान नहीं किया जाएगा। उक्त तिथि तक कार्यवाही पूर्ण नहीं करने पर यदि संबंधित संस्थाओं के विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित रह जाते हैं, तो इसके लिए संस्था प्रमुख स्वतः जिम्मेदार होंगे। वर्ष 2022-23 से छात्रवृत्ति का भुगतान पीएफएमएस के माध्यम से आधार आधारित भुगतान किया जा रहा है। सभी विद्यार्थी ऑनलाईन आवेदन करते समय आधार सीडेड बैंक खाता नंबर की प्रविष्टि करना सुनिश्चित करेंगे।
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*अनुकम्पा नियुक्ति देने के पूर्व डीईओ ने मंगाई दावा-आपत्ति*
बिलासपुर 28 अप्रैल 2023/जिला शिक्षा अधिकारी ने अनुकम्पा नियुक्ति के लिए प्राप्त आवेदनांे की छानबीन के क्रम में एक सप्ताह में आमजनता से दावा आपत्ति मंगाई है। फिलहाल एक आवेदक ने अनुकम्पा नियुक्ति के लिए कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया हैं। डीईओ ने बताया कि मस्तूरी विकासखंड के शा.प्र.शाला भाठपारा टिकारी के दिवगंत सहायक शिक्षक श्री पुरूषोत्तम सिदार के आश्रित परिवार की सूची में से श्रीमती नागेश्वरी की नियुक्ति के लिए आवेदन प्राप्त हुआ है।
आमजनों की जानकारी में यदि दिवंगत शासकीय सेवक के आश्रित परिवारों में यदि कोई सदस्य राज्य अथवा केन्द्र की शासकीय सेवा में कार्यरत होने की सूचना है, तो वे 7 दिवस के भीतर पुरानी कम्पोजिट स्थित कक्ष क्र. 25 जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर अथवा डाक के जरिए जानकारी दे सकते हैं ताकि नियमानुसार पात्र व्यक्ति को ही अनुकम्पा नियुक्ति का लाभ दिया जा सके।
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जागरूक सहकारी समिति जबड़ापारा का निर्वाचन कार्यक्रम जारी
बिलासपुर, 28 अप्रैल 2023/जागरूक प्राथमिक उपभोक्ता भंडार सहकारी सोसायटी मर्यादित जबड़ापारा की रिटर्निंग अधिकारी मीनू अग्रवाल द्वारा सोसायटी की निर्वाचन कार्यक्रम जारी किया गया है। जारी निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार 4 मई को नियोजन पत्र प्राप्त करना, 5 मई को नियोजन पत्र की जांच, 13 मई को आमसभा, मतदान एवं मतगणना और 16 मई को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष की बैठक सूचना जारी कर 20 मई को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं प्रतिनिधियों का निर्वाचन सम्पन्न कराया जाएगा।

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प्रदेश में एक्सोटिक मागूर एवं बिग हेड मछलियों के मत्स्य बीज उत्पादन, संवर्धन एवं पालन पर प्रतिबंध

प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर एक वर्ष का कारावास एवं 10 हजार रूपए के दण्ड का प्रावधान
बिलासपुर, 28 अप्रैल 2023/छत्तीसगढ़ शासन, मछलीपालन विभाग द्वारा प्रदेश में एक्सोटिक मागूर (क्लेरियस गेरीपिनस) एवं बिग हेड (हाइपोप्थेलमिक्थीस नोबीलीस) मछलियों के मत्स्य बीज उत्पादन, मत्स्य बीज संवर्धन एवं पालन को प्रतिषिद्ध घोषित किया गया है।
इन प्रतिषिद्ध मछलियों का कोई भी मछुआ, वैयक्तिक, समूह या समिति, केंद्र या राज्य शासन द्वारा मत्स्यों का मत्स्य बीज उत्पादन, शासन अथवा वैयक्तिक जलस्रोत में संवर्धन एवं पालन नहीं करेगा। राज्य शासन के द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार इन मछलियों का परिवहन, आयात एवं विपणन भी प्रतिबंधित किया गया है।
संचालक मछली पालन के द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रतिबंध का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में छत्तीसगढ़ मत्स्य क्षेत्र (संशोधन) अधिनियम 2015 के तहत एक वर्ष का कारावास एवं 10 हजार रूपए अथवा दोनों से दंडित किया जा सकेगा। राज्य शासन इन प्रतिबंधित मछलियों से संबंधित किसी भी गतिविधि में लिप्त पाए जाने पर दोष सिद्ध उपरांत संबंधित को मत्स्य विभाग द्वारा दी जाने वाली सभी प्रकार की योजनाओं से प्रतिबंधित भी किया जाएगा

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