बिलासपुर

क्षेत्र में अशांति फैलाने वाले बदमाशों पर सरकण्डा पुलिस का प्रहार,नबालिकों के साथ पूर्व में हुये विवाद पर किये चाकू से हमला

Khabar 36 Garh news bilaspur chhattisgarh



अप.क्र. – 50/2025, धारा – 296,109, 3(5) बीएनएस, 25, 27 आर्म्स एक्ट
—————————————————-


धारा 109 बीएनएस जैसे 10 वर्ष से अधिक सजा वाले गंभीर धाराओं में किया गया अपराध दर्ज

आरोपी अपने नाबालिक साथी के साथ मिलकर घटना को दिये अंजाम

रिपोर्ट के महज 12 घंटो के भीतर आरोपी गिरफ्तार

आरोपी 
01. रोहन उर्फ पिंटू साहू पिता आनंद साहू उम्र 18.4 वर्ष निवासी प्रभात चौक चिंगराजपारा सरकण्डा।
02. विधि से संघर्षरत् नाबालिक बालक

बिलासपुर/संरकडा न्यूज़ मोहम्मद नज़ीर हुसैन 1 जनवरी 12025
             मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी विजय कुमार श्रीवास पिता स्व. शत्रुहन प्रसाद श्रीवास उम्र 43 वर्ष निवासी स्कूल चौक चिंगराजपारा का रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसके नाबालिक जुड़वा बच्चे 9 वीं कक्षा तक पढ़ाई कर छोड़ दिये हैं, पढ़ाई के दौरान ही रोहन साहू और उसके दोस्तों के साथ विवाद हुआ था जिससे वे लोग रंजिशरत् थे कि दिनांक 10.01.2025 के सुबह करीब 10.00 बजे रोहन उर्फ पिंटू साहू अपने साथी के साथ मिलकर पूर्व रंजिश पर से इसके जुड़वा बच्चों को जान से मारने के नियत से चाकू से मारकर गंभीर चोंट पहुंचाये हैं, जिसे ईलाज के लिए अस्पताल भर्ती किये हैं, प्रार्थी के उक्त रिपोर्ट पर अपराध सदर कायम कर विवेचना में लिया गया। घटना के संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर श्री रजनेश सिंह (भापुसे) को अवगत कराया गया जिनके द्वारा आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करने निर्देशित किया गया। जिनके निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर श्री उदयन बेहार एवं सी.एस.पी (सरकंडा) श्री सिद्धार्थ बघेल के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी सरकण्डा निरी. निलेश पाण्डेय के दिशा निर्देशन में टीम तैयार कर तत्काल आरोपियों की पता तलाश कर राजकिशोर नगर में घेराबंदी कर आरोपी रोहन उर्फ पिंटू साहू को पकड़ा गया जिसे हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर अपने नाबालिक साथी के साथ मिलकर घटना कारित करना स्वीकार किया, जिससे आरोपी रोहन उर्फ पिंटू साहू एवं उसके साथी नाबालिक विधि से संघर्षरत् बालक को गिरफ्तार कर वैधानिक कार्यवाही किया गया है।

Back to top button
error: Content is protected !!