बिलासपुर: सुन्नी हुसैनी मस्जिद के मुतवल्ली बने अब्दुल कादिर ? Khabar 36 Garh news Raipur chhattisgarh

बिलासपुर तालापारा की सुन्नी हुसैनी मस्जिद में अस्थाई कमेटी का हुआ गठन…

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वक्फ बोर्ड ने जारी किया आदेश, हाजी अब्दुल कादिर बनाए गए कार्यवाहक मुत्वल्ली
Mohammad Nazir Hossain chief editor khabar 36 Garh news Raipur
रायपुर न्यूज़। राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राज इन दिनों एक्शन मूड में है। प्रदेश भर में दौरा कर वे वक्फ संपत्तियों का जहां निरीक्षण कर रहे हैं वहीं संपत्ति में किराएदार के रूप में रह रहे लोगों से नया एग्रीमेंट कर किराया भी जमा करने की अपील कर रहे हैं। समाज के हित में बड़ा कदम उठाते हुए लगातार वह निर्णय लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसी कड़ी में विवादित स्थान का भी निराकरण उनके द्वारा किया जा रहा है। बिलासपुर जिले के तालापारा इलाके के मेंन रोड में सुन्नी हुसैनी मस्जिद के मुतवल्ली का विवाद भी सुलझाने की दिशा मे एक कदम आगे बढ़ा दिया है। मौजूदा

कार्यकाल समाप्त होने के कारण एवं संस्था के सुचारू रूप से देख-रेख, प्रंधन व संचालन के लिए
नये मुतवल्ली की नियुक्ति तक अस्थायी रूप से आगामी 03 माह तक कार्यवाहक मुतवल्ली समिति का उन्हौने गठन कर दिया है। इस समिति मे हाजी अब्दुल कादीर कार्यवाहक मुतवल्ली बनाए गए हैँ।समिति के सदस्यों मे सैय्यद माशूक अली, हाजी सईद अहमद खान,सैय्यद वजीर अली, शेख शाहीद अली, सुल्तान गुलशेर सिद्दीकी,मोहम्मद अराफात दानिश, मोहम्मद सिकदर खान,शेख सैफुद्दीन राजा,नवेद खान,फैजान गौरी,को शामिल किया गया है।
बोर्ड ने समिति के लिए नियम बनाया है कि सभी प्रकार के वित्तीय संव्यवहार,संस्था के नाम से संचालित बैंक खाते के माध्यम से हो। यह बैंक खाता 03 पदाधिकारियों के संयुक्त
हस्ताक्षर से खोला व संचालित किया जाएगा। वक्फ अधिनियम 1995 यथा संशोधित अधिनियम 2025 की धारा 46 एवं 72 के
अन्तर्गत आय-व्यय की आ डिट-रिपोर्ट एवं निगरानी चंदा राशि प्रत्यक वर्ष जमा किया जाना
अनिवार्य होगा। वक्फ अधिनियम 1995 यथा संशोधित अधिनियम 2025 अंतर्गत किसी भी प्रकार
की अनियमितता एवं अधिनियम के प्रतिकूल कार्य हेतु समिति को निरस्त किया जा सकेगा।
तीन माह की अवधि समाप्ति के पश्चात् मुतवल्ली चुनाव मार्गर्शिका के अनुरूप चुनाव कराया जायेगा।
