सीपत पुलिस ने अपहरण के आरोपी को किया गिरफ्तार khabar 36 Garh is news Raipur Chhattisgarh

पाक्सो एक्ट की धारा में आरोपी को भेजा गया न्यायिक रिमांड पर जेल
आपरेशन मुस्कान के तहत बालिका को आरोपी से किया गया बरामद
गिरफ्तार आरोपी- संत कुमार शाह पिता बुधराम शाह उम्र 21 साल निवासी ग्राम दर्राभाठा थाना सीपत जिला बिलासपुर छ0ग0
Mohammad Nazir Hossain chief editor
ख़बर 36 गढ़ न्यूज़ बिलासपुर:
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने दिनांक 08.08.2025 को रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसकी नाबालिक लडकी को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर भगाकर ले गया है। रिपोर्ट पर थाना सीपत में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक एवम् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह के द्वारा महिला एवं बच्चो से सम्बधित अपराध में जीरो टाॅलरेंस नीति के तहत त्वरित एवं सक्त कार्यवाही करने सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है जिसके पालन में अपहृत बालिका को तकनीकी साक्ष्य के आधार पर, पता साजी के दौरान अपहृत बालिका एवं संदेही आरोपी संत कुमार शाह, ग्राम माटेकटा थाना डोंगरगढ जिला राजनांदगांव में होने की सूचना पर थाना प्रभारी सीपत द्वारा टीम गठीत कर जिला राजनांदगांव रवाना किया गया, थाना डोंगरगढ के स्टाफ के सहयोग से अपहृता एवं आरोपी का पता साजी किया गया। प्रकरण के अपहृता बालिका को आरोपी से बरामद किया गया, प्रकरण के आरोपी संत कुमार शाह, अपहृता को बहला फुसला कर भगा कर अपने साथ ले जाकर शारीरिक शोषण करना पाये जाने से प्रकरण में धारा 87, 64(एम) एवं पोक्सो की धारा 4(2), 6 जोडी गई। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया।









