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मोहरा/पंधी पंचायत,गणेश विसर्जन में तेज़ आवाज़ से डीजे बजाने पर पीकप वाहन एवं स्वराज माजदा को सीपत पुलिस ने किया जब्त ? Khabar 36 Garh is news sipat ntpc bilaspur

सीपत पुलिस ने स्वराज माजदा एवं पीकप वाहन डीजे बॉक्स सहित कोलाहल अधिनियम के तहत की कार्यवाही वाहन व डीजे जब्त




सुरेन्द्र कुमार रजक पिता संतोष कुमार रजक उम्र 25 साल साकिन मोहरा थाना सीपत जिला बिलासपुर छ0ग0
   दीपक यादव पिता संतोष यादव उम्र 28 साल साकिन दर्रीघाट थाना मस्तुरी जिला बिलासपुर छ0ग0

1. पीकप क्रमांक सीजी 10 बी एम 0819 एवं डीजे साउंड सिस्टम
2. स्वराज माजदा क्रमांक सीजी 16 सी पी 1610 एवं डीजे साउंड सिस्टम

स्वराज माजदा क्रमांक सीजी 16 सी पी 1610 एवं डीजे साउंड सिस्टम

Mohammad Nazir Hossain chief editor sipat ntpc bilaspur

 ख़बर 36 गढ़ न्यूज़ सीपत लगातार उच्च न्यायालय एवं सीपत पुलिस ने सुचना एवं बैठक कर बताएं गए कि गणेश विसर्जन में तेज़ आवाज़ डीजे बजाने पर प्रतिबंध है वहीं गणेश विसर्जन कानून व्यवस्था ड्यूटी के दौरान सूचना मिली की घटना स्थल ग्राम मोहरा एवं पंधी में आम जगह में डीजे संचालक के द्वारा अपने पीकप वाहन क्रमांक सीजी 10 बी एम 0819 एवं स्वराज माजदा क्रमांक सीजी 16 सीपी 1610 में डीजे का सेट लगा हुआ है और तेज आवाज पर डीजे बजा रहा है जिसे अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न हो रही थी जिसे आम नागरिकों को परेशानी हो रही थी पूर्व में डीजे संचालकों को मीटिंग के दौरान माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करने हेतु हिदायत दी गई थी उसके बावजूद अनावेदक राम कुमार पोर्ते द्वारा निर्देशों का पालन उल्लंघन का डीजे बजाया जा रहा था मौके पर डीजे बजाने अनुमति पत्रक नही होना, बताया गया एवं अनावेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन करना पाया गया जिससे अनावेदक सुरेंद्र कुमार रजक एवं दीपक यादव के विरूद्ध छत्तीसगढ़ कोलाहल अधिनियम 1985 के नियम धारा 4, 5, 6, 15 , 16 का उल्लघन करना पाया गया कोलाहाल अधिनियम के तहत इस्तगाशा तैयार कर माननीय न्यायालय पेश किया जाता है।

पीकप क्रमांक सीजी 10 बी एम 0819 एवं डीजे साउंड सिस्टम

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